

अत्याचार पीड़ित एससी-एसटी के लोगों को जल्द दी जाए सहायता राशि : एसडीएम
लोकेशन कालावाली
रिपोर्टर इंद्रजीत
अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक मंगलवार को उपमंडल अधिकारी (ना.) सुरेश रावेश की अध्यक्षता में हुई।
एसडीएम सुरेश रावेश ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार या दुर्व्यवहार होता है तो पीड़ित परिवार को तुरंत प्रभाव से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने बैठक में आर्थिक सहायता के जो मामले रखे थे उन पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन मामलों को तुरंत प्रभाव से निपटाएं। पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करें।
उन्होंने तहसील कल्याण अधिकारी से कहा कि अगर बजट की कोई आवश्यकता है तो तुरंत मुख्यालय से प्राप्त करें। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों की चालान प्रति तुरंत तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करवाएं, ताकि पीड़ित को शीघ्र सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा सके।
उन्होंने कहा कि यह राशि विभिन्न प्रकार के अत्याचारों जैसे अपमानित, क्षति पहुंचाना, भूमि पर अनधिकृत कब्जा, हत्या, डकैती, दुष्कर्म व नरसंहार, ट्यूबवेल का नुकसान, चल-अचल संपत्ति का नुकसान, स्थायी-अस्थायी अपंगता आदि घटित होने पर प्रदान की जाती है।
इस अवसर पर तहसीलदार अजीत सिंह, उप पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह, तहसील कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, एसडीओ पंचायती राज विभाग, सदस्य राजेंद्र सिंह देशुजोधा, पूर्ण नागर, गुरमीत सिंह सिंहपुरा, अश्वनी कुमार व अन्य कमेटी सदस्य मौजूद थे।





